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1 जनवरी 2027 से बदलेंगे हवाई किराये के नियम, एयरलाइंस को मिलेगी टिकट की कीमत तय करने की छूट

 

नई दिल्ली। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी 2027 से टिकट बुकिंग और किराया निर्धारण से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइन कंपनियां परिचालन लागत और बाजार में मांग के आधार पर हवाई टिकटों का किराया तय कर सकेंगी। सरकार सामान्य दिनों में किराये पर अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करेगी। हालांकि, आपातकालीन या असाधारण परिस्थितियों में यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकेगी।

मांग के अनुसार बदल सकेंगे टिकटों के दाम

नई व्यवस्था लागू होने के बाद एयरलाइंस को किराया तय करने में पहले से अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। उपलब्ध सीटों और यात्रियों की मांग के आधार पर टिकटों की कीमतों में अंतर हो सकता है। ऐसे में त्योहारों, छुट्टियों और व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान हवाई किराये में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

आपात स्थिति में सरकार का नियंत्रण

किराया निर्धारण की छूट का मतलब यह नहीं है कि एयरलाइन कंपनियां मनमाना किराया वसूल सकेंगी। प्राकृतिक आपदा, आपात स्थिति या अन्य असाधारण परिस्थितियों में सरकार यात्रियों को अत्यधिक किराये से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकेगी और एयरलाइंस को जरूरी निर्देश दे सकेगी।

बुकिंग से पहले बताने होंगे सभी शुल्क

नई व्यवस्था में किराये की पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है। एयरलाइंस को किराये और उससे जुड़े शुल्कों की जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को देनी होगी और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक करनी होगी। टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को मूल किराया, टैक्स, सरकारी शुल्क, टिकट रद्द कराने का शुल्क और रिफंड से जुड़ी शर्तों की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।

इस बदलाव से एयरलाइंस को बाजार के अनुसार किराया तय करने की आजादी मिलेगी, वहीं यात्रियों को टिकट की बुकिंग से पहले कुल खर्च और रिफंड की शर्तों का पता चल सकेगा। नई व्यवस्था का आम यात्रियों के हवाई सफर के बजट पर कितना असर पड़ेगा, यह 1 जनवरी 2027 के बाद स्पष्ट होगा।

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