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सिंगरौली जिले में पराली एवं नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

सिंगरौली, 02 नवंबर 2026। पर्यावरण संरक्षण, जन-धन की सुरक्षा एवं मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले में खेतों में फसल अवशेष, नरवाई एवं पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार खेतों में नरवाई एवं फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आग लगाने से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता एवं फसल उत्पादन प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त आग अनियंत्रित होकर जन-धन की हानि का कारण बन सकती है। पराली जलाने से जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है तथा पशुओं के लिए भूसे की उपलब्धता भी प्रभावित होती है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिले की सीमा में बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS Cutter) के किसी भी हार्वेस्टर का उपयोग फसल कटाई के लिए नहीं किया जाएगा। हार्वेस्टर संचालकों के लिए फसल कटाई के दौरान इस सिस्टम का उपयोग अनिवार्य किया गया है, ताकि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके और उन्हें जलाने की आवश्यकता न पड़े। आदेश जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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