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निर्मला सप्रे की विधायकी पर 2 महीने में फैसला करें विधानसभा अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट

 

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता और दल-बदल से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को मामले में 2 महीने के भीतर नियमानुसार फैसला लेने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कांग्रेस ने निर्मला सप्रे पर दल-बदल कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दल-बदल से जुड़े मामलों के निपटारे में होने वाली देरी के मुद्दे पर भी ध्यान दिलाया। अब विधानसभा अध्यक्ष को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्मला सप्रे की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेना होगा।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ने की संभावना है। अब सभी की नजर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रहेगी।

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