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दीपावली पर पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रहेगी प्रशासन की सख्ती, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

 

सिंगरौली। दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, विक्रय, वितरण और उपयोग को लेकर शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के परिपालन में की जाएगी। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पटाखों के निर्माण, बिक्री, वितरण, उपयोग और प्रस्फोटन से संबंधित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों से जुड़ी सभी गतिविधियों के दौरान निर्धारित मानकों और प्रतिबंधों का पालन अनिवार्य होगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों के पालन पर निगरानी रखें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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