नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34 के उप निर्वाचन में मतदान दिवस पर मतदान हेतु कामगारो को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

सिंगरौली -मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायो के उप निर्वाचन वर्ष 2025 हेतु निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदान 1 जनवरी 2026 को नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 34 के पार्शद पद के उप निर्वाचन के मतदान दिवस को कामगारो को सवैतनिक आवकाश प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुयें सहायक श्रमायुक्त सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रो मे आने वाले उद्योगो कारखानो में कार्यरत कामगारो को मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देने के दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानो के अधिभोगी गण एवं प्रबंधक गण मतदान के दिन अपने कामगारो के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुयें सप्ताहि अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था घोषित करेगे जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधा जनक एवं निर्बाध रूप से कर सकेगे।
उन्होने ऐसे कारखाना जो सप्ताह में ऐसे कारखाना जो सप्ताह में सातो दिन कार्य करते हैं वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे अर्थात् प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बन्द की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात् प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जावे।
इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत दुकान , संस्थान को निर्धारित दिन बन्द , अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को बन्द,अवकाश रखेगें तथा अन्य दुकान , संस्थान जिनका बन्द दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।













