सिंगरौली में चाइनीज धागे की पतंगबाजी पर प्रतिबंध

सिंगरौली- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गौरव बैनल ने जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइनीज धागे (चाइनीज मांझा) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के तहत, जिले के सभी क्षेत्र में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज धागे का उपयोग पूर्णत: निषेध किया गया है।
कलेक्टर श्री बैनल ने कहा कि चाइनीज धागे के उपयोग से पशु-पक्षियों के साथ-साथ जन सामान्य को भी गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। यह धागा मजबूत और खतरनाक होता है, जिसके कारण पतंग उड़ाने के दौरान पक्षी इसमें उलझकर घायल हो सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा, सड़क पर चलने वाले लोग भी इस धागे से घायल हो सकते हैं, विशेष रूप से गले या अन्य अंगों में फंसने से गंभीर चोटें आ सकती हैं।साथ ही, कलेक्टर ने सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वे पतंग व्यवसायियों, स्टॉकिस्ट, और थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की जांच करें। यदि किसी के पास चाइनीज धागा पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत जारी किया गया है और इसका पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा।













