सरकारी स्कूल में फटा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मामला, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित

सिंगरौली-सरकारी विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा के उल्लंघन के गंभीर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली श्री एस.बी. सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शासकीय प्राथमिक शाला पूर्व टोला खुटार में फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की पुष्टि के बाद की गई।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विगत दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी, जिसमें सिंगरौली जिले के एक सरकारी स्कूल में फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का दावा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुटार द्वारा 27 जनवरी 2026 को शासकीय प्राथमिक विद्यालय पूर्व टोला खुटार में मौके पर पहुंचकर जांच की गई।
जांच के दौरान संकुल प्राचार्य ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, जिसमें वायरल खबर सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक /1864/जांच/2026, दिनांक 27 जनवरी 2026 में स्पष्ट किया गया कि विद्यालय परिसर में फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, जो भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-दो की धारा 2.2 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। संहिता के अनुसार फटा हुआ या मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित करना निषिद्ध है।
मामले में प्राथमिक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री रेवतीरमण शाह के विरुद्ध कार्यालयीन पत्र क्रमांक /6128/स्था0-3/2026 दिनांक 27.01.2026 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उन्हें 28 जनवरी 2026 को प्रात: 11.30 बजे तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। श्री शाह द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षण जवाब का अवलोकन करने पर उसे असंतोषजनक और समाधानकारक नहीं पाया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक का यह कृत्य पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही, शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इन तथ्यों के आधार पर नियम 9 के प्रावधानों के अंतर्गत रेवतीरमण शाह, प्राथमिक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला पूर्व टोला खुटार, संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुटार, विकासखंड वैढ़न को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगदरा, विकासखंड चितरंगी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।













