मार्च अप्रैल एवं मई जून माह में दो-दो माह की राशन सामग्री का अग्रिम आवंटन एवं वितरण करने के संबंध में निर्देश जारी

सिंगरौली ; मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मार्च-अप्रैल और मई-जून के लिए दो-दो माह का राशन एकमुश्त (अग्रिम) आवंटित करने के निर्देश जारी किए गयें हैं। इस व्यवस्था के तहत उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है ताकि पात्र हितग्राहियों को तीन महीने का राशन एक साथ मिल सके। इस संबंध में आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निर्देश दिए गए है कि उपरोक्तानुसार एनएएफएस में सम्मिलित पात्र परिवारों को माह मार्च-अप्रैल, 2026 की एकमुश्त राशन सामग्री 10 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक तथा मई-जून 2026 की एकमुश्त राशन सामग्री 1 मई से 31 मई 2026 तक अनिवार्यतः वितरण किया जाना है, इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उन्होने निर्देश दिए कि मार्च का आवंटन फरवरी माह में जारी किया जा चुका है तथा अप्रैल, मई एवं जून माह का आवंटन पोर्टल पर पृथक पृथक माहवार एक साथ आनलाईन जारी किया जा रहा है। माह मार्च-अप्रैल, 2026 हेतु आवंटित राशन सामग्री का शतप्रतिशत उठाव 31 मार्च तक पूर्ण कर उचित मूल्य दुकानों पर भण्डारण सुनिश्चित किया जाए।
विक्रेता को प्रदाय सामग्री की आनलाईन ट्रक चिट तत्काल प्राप्त एवं दुकान पर प्राप्त राशन सामग्री का दिनांक 10 मार्च से 15 अप्रैल तक समस्त पात्र परिवारों को वितरण सुनिश्चित कराया जाए।उन्होने निर्देश दिए कि इसी प्रकार माह मई-जून, 2026 हेतु आवंटित राशन सामग्री का शत प्रतिशत उठाव 15 मई तक पूर्ण कर उचित मूल्य दुकानों पर भण्डारण सुनिश्चित किया जाए, विक्रेता को प्रदाय सामग्री की आनलाईन ट्रक चिट तत्काल प्राप्त कर दुकान पर प्राप्त राशन सामग्री का 01 मई से 30 मई तक समस्त पात्र परिवारों को वितरण सुनिश्चित किया जायें।













