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सरकारी राशन के गबन के आरोप में उचित मूल्य दुकान अमहाटोला के विक्रेता पर एफआईआर दर्ज

सिंगरौली – जिले के सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमहाटोला स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न गबन पर संबंधित विक्रता के विरूद्ध सरई थाने में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चन्द्रमणि द्विवेदी की शिकायत पर पुलिस ने दुकान के विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विदित हो कि कलेक्टर श्री गौरव बैनल को स्थानीय ग्रामीणो के द्वारा अवगत कराया गया था कि हमे समय पर निर्धारित मात्रा अनुसार खाद्यान का वितरण नही किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के द्वारा राशन की कालाबाजरी की जा रही है। जिसे गंभीरता पूर्वक लेते हुयें कलेक्टर द्वारा संबंधित दुकान की जॉच करने के हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशन के परिपालन में में 8 अप्रैल 2026 को आपूर्ति विभाग की टीम ने उचित मूल्य दुकान अमहाटोला का औचक निरीक्षण किया। भौतिक सत्यापन के दौरान पीओएस मशीन के स्टॉक और दुकान में मौजूद वास्तविक राशन में भारी अंतर पाया गया। मशीन के अनुसार दुकान में 47.05 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था, जबकि मौके पर केवल 16 क्विंटल ही मिला।

इस प्रकार 31.05 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जिसकी बाजार दर के अनुसार कुल कीमत ₹72,967.50 आंकी गई है। जांच के दौरान ग्रामीणों और हितग्राहियों ने भी विक्रेता के खिलाफ बयान दिए। सुरेश साकेत, लल्लू सिंह और मनमोहन रजक जैसे कार्डधारकों ने बताया कि उन्हें पिछले कई महीनों फरवरी से अप्रैल 2026 का राशन प्राप्त नहीं हुआ है। जिस पर चन्द्रमणि द्विवेदी प्र. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, देवसर के द्वारा सरई पुलिस थाने में विक्रेता अनिल सिंह पिता उदयपाल सिंह, निवासी शिवगढ़ के विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 316(3) (न्यास भंग/गबन) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 धारा 3 एवं 7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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