शासकीय कार्यालयों में समय की पाबंदी को लेकर कलेक्टर का आदेश, देरी से आने पर कटेगा वेतन

सिंगरौली, ; कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा जिले के शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक निर्धारित है। निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कई कर्मचारी सुबह 10:00 बजे के बाद कार्यालय पहुँचते हैं और शाम 6:00 बजे से पहले ही चले जाते हैं। इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी शासकीय सेवक प्रातः 10:00 बजे से पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और शाम 6:00 बजे के बाद ही कार्यालय से प्रस्थान करें।
आदेश में सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सुबह 10:00 बजे कार्यालय में अनुपस्थित पाया जाता है, तो उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों, अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को अपने स्तर पर इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शासकीय कार्यों में तत्परता लाना और जनसेवा को सुचारू बनाना है।













