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प्रतिबंधित समय में कोयला परिवहन पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी

सिंगरौली। मुख्यमंत्री के सिंगरौली आगमन के दौरान लागू सुरक्षा प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली कोयला परिवहन एवं खनन कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव बैनल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि प्रतिबंधित अवधि में कोयला एवं राखड़ परिवहन किया जाना शासकीय आदेशों की अवहेलना तथा कानून व्यवस्था के प्रति गंभीर लापरवाही है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए 23 मई 2026 की सुबह 6 बजे से 24 मई 2026 की दोपहर 12 बजे तक सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद तहसीलदार सरई एवं बरगवां की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि कुछ कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित समय में कोयले की धुलाई तथा परिवहन संबंधी गतिविधियां संचालित की गईं और ई-टीपी भी जारी किए गए।

जांच में आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, अदाणी समूह, एसीसी लिमिटेड तथा सृष्टि लॉजिस्टिक सहित अन्य संस्थाओं के नाम सामने आए हैं। प्रशासन ने संबंधित कंपनियों को दो दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उल्लंघन में शामिल वाहनों के परमिट निरस्त करने, भविष्य में सड़क मार्ग से परिवहन की अनुमति पर रोक लगाने तथा दोषी कंपनियों को काली सूची में शामिल करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले की सुरक्षा व्यवस्था एवं शासकीय आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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