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दिल्ली हाई कोर्ट: कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया झटका

सीजेपी का एक्स अकाउंट बहाल करने से कोर्ट ने किया इंकार, केंद्र को जारी नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 29 मई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने का निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अध्यक्षता में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने कहा कि अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ सामग्री आपत्तिजनक मानी जा सकती है और मामले के सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। कोर्ट ने सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई आदेश देने का निर्णय लिया।

केंद्र सरकार को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिजीत दिपके की याचिका पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका सरकार द्वारा पार्टी के एक्स हैंडल पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देती है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर 21 मई को अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया था।

सीजेपी ने इसके बाद ‘Cockroach Is Back’ नाम से नया अकाउंट बनाया, जो वर्तमान में 2,27,000 से अधिक फॉलोअर्स के साथ सक्रिय है।

मामले का इतिहास

अभिजीत दिपके ने 15 मई को पहले आम आदमी पार्टी से अलग होकर कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च की। यह लॉन्च चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हालिया बयानों के विवाद के बीच हुआ था। 16 मई को चीफ जस्टिस ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि उनकी टिप्पणियां विशेष रूप से फर्जी और अवैध डिग्रियों से वकालत पेशे में प्रवेश करने वालों के खिलाफ थीं और मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल एक्स अकाउंट पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इंकार कर दिया है और आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला लिया जाएगा।

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