दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा
दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा
सीधी:- पति दहेज स्वरूप बाइक की मांग कर रहा था, जिसको लेकर पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, पुलिस द्वारा दहेज हत्या का प्रकरण पंजीवद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी पति को दस वर्ष कठोर कारावास व सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।
बताया गया कि पुलिस चौकी मड़वास अंतर्गत बडऱा टोला डोल गांव निवासी रामप्रताप पिता शुभान सिंह गोंड़ (२५) की शादी लक्ष्मी सिंह गोंड़ के साथ वर्ष २०१८ में हुई थी, विवाह के बाद दहेज स्वरुप बाइक की मांग को लेकर आए दिन पत्नी लक्ष्मी के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी गांव के ही तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस द्वारा दहेज हत्या का प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी पति को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक रमाशंकर दुबे द्वारा की गई।