मारपीट के आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा व जुर्माना।
मारपीट के आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा व जुर्माना
सीधी। ठेला से कूलर लेकर जा रहे युवक की टक्कर एक बाइक से हो गई, जिसको लेकर बाइक मालिक सहित एक अन्य के द्वारा युवक के साथ मारपीट की गई। प्रकरण में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सीधी के न्यायालय द्वारा आरोपियों को न्यायालय उठने तक कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।
बताया गया कि जमोड़ी थाना अंतर्गत मधुरी कोठार गांव निवासी दिलीप बंसल २८ जनवरी २०२२ को ठेला से कूलर लेकर घर जा रहा था, जिसकी टक्कर बाइक से हो गई, जिसको लेकर गौरव उर्फ आशीर्वाद पिता धनवंतर सिंह परिहार (२५) व उसका साथी बलवीर पिता रामखेलावन पांडेय निवासी मधुरी कोठार द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई।
पीडि़त की शिकायत पर जमोड़ी थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मारपीट व एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपियों को दंडित किया। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक रमाशंकर दुबे द्वारा की गई।