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जंग लगे चाकुओं के उपयोग पर FSSAI की सख्ती, खाद्य कारोबारियों को जारी किए नए निर्देश

 

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देशभर के खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की तैयारी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भंडारण के दौरान केवल फूड-ग्रेड एवं जंग-रोधी चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरणों का ही उपयोग किया जाए।

एफएसएसएआई ने उन रिपोर्टों पर चिंता जताई है, जिनमें कई स्थानों पर जंग लगे, टूटे-फूटे, क्षतिग्रस्त और पेंट किए गए कटिंग उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है। ऐसे उपकरणों से खाद्य पदार्थों में भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवी प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाले सभी उपकरण और सतहें फूड-ग्रेड, गैर-विषैले तथा जंग-रोधी सामग्री से निर्मित होना अनिवार्य है। साथ ही इनके नियमित साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन पर भी जोर दिया गया है।

एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे जंग लगे या अनुपयोगी कटिंग उपकरणों को तत्काल हटाकर नए उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें। नियामक ने चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनदेखी करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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