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खनिज प्रभावित क्षेत्रों के वर्गीकरण और प्रभावितों के चिन्हांकन हेतु जिला स्तरीय समितियों का गठन; कलेक्टर ने जारी किए आदेश

सिंगरौली; मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत जिला सिंगरौली में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खनिज प्रभावित क्षेत्रों के वर्गीकरण तथा प्रभावित व्यक्तियों व स्थानीय समुदायों के चिन्हांकन हेतु विभिन्न निकायों में उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज प्रतिष्ठान श्री गौरव बैनल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगर पालिक निगम सिंगरौली में उपखण्ड अधिकारी श्री सुरेश जाधव, जनपद पंचायत बैढ़न में उपखण्ड अधिकारी माड़ा श्री नन्दन तिवारी, तथा जनपद पंचायत देवसर, नगर परिषद् बरगवां व नगर परिषद् सरई में उपखण्ड अधिकारी देवसर श्री सौरभ मिश्रा समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत चितरंगी में उपखण्ड अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि संबंधित निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुक्त इसके सचिव होंगे और तकनीकी अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार इन समितियों को पूरी कार्रवाई तय समय-सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। इसके तहत प्रभावित क्षेत्रों के वर्गीकरण व प्रभावितों के चिन्हांकन के लिए 15-15 दिवस तथा खदान से दूरी के विवरण व प्रभावितों की सूची संधारण हेतु 30-30 दिवस की सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है। संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अमले को आवश्यकतानुसार जिम्मेदारी सौंपते हुए नियत समय में कार्य पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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