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26 बच्चों की मौत का मामला: आरोपित डॉक्टर की दूसरी जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज

 

जबलपुर। छिंदवाड़ा कफ सीरप कांड, जिसमें 26 मासूम बच्चों की जान गई थी, के मुख्य आरोपित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से फिर झटका लगा है। जस्टिस के. अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि डॉ. सोनी 5 अक्टूबर 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और मुकदमे में देरी हो रही है। हालांकि, अदालत ने इस दलील को नकारते हुए स्पष्ट किया कि पहली जमानत याचिका मेरिट के आधार पर पहले ही खारिज की जा चुकी है और तब से अब तक कोई ऐसी नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, जिसके आधार पर जमानत दी जाए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मामले की गंभीरता और बच्चों की मौत जैसे संवेदनशील आरोपों को देखते हुए, केवल जेल में बिताया गया समय जमानत का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

डॉ. प्रवीण सोनी पर छिंदवाड़ा के परासिया थाना में भारतीय न्याय संहिता और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि उनके द्वारा लिखे गए कफ सीरप के सेवन से बच्चों की दुखद मृत्यु हुई थी। इस फैसले के साथ ही डॉ. सोनी की जेल में कैद बरकरार रहेगी और मामले की सुनवाई अब ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी।

 

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