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सिहोरा से बेंगलुरु जा रहा 251 क्विंटल गेहूं पकड़ा: बिना परमिट परिवहन पर मंडी का शिकंजा, ₹53 हजार से अधिक जुर्माना

 

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की सिहोरा कृषि उपज मंडी के उड़नदस्ता दल ने बिना वैध अनुज्ञा पत्र (परमिट) के परिवहन किए जा रहे 251.20 क्विंटल गेहूं को जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। सिहोरा से बेंगलुरु भेजे जा रहे इस गेहूं पर मंडी प्रशासन ने 53,042 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी एवं भारसाधक अधिकारी ज्योति परस्ते तथा मंडी सचिव सविता धुर्वे के मार्गदर्शन में की गई। निरीक्षण दल में शामिल शिवलाल कुलेश, नरेंद्र गर्ग और प्रमोद पटेल ने वाहन क्रमांक KA-43-6856 की जांच की। जांच के दौरान वाहन में गोसलपुर स्थित मेसर्स नमो ट्रेडिंग कंपनी का 251.20 क्विंटल गेहूं मिला, लेकिन चालक आवश्यक अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।

मंडी अधिकारियों के अनुसार, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19(6) के तहत बिना वैध अनुमति कृषि उपज का परिवहन नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क और समझौता शुल्क सहित कुल 53,042 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए निर्धारित नियमों के तहत वैध परमिट होना अनिवार्य है। बिना अनुमति परिवहन से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है।

मंडी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दल लगातार प्रमुख मार्गों और सीमावर्ती क्षेत्रों में औचक जांच कर रहा है। अधिकारियों ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में बिना परमिट गेहूं या अन्य कृषि उपज का परिवहन करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ वाहन राजसात करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

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