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सरकार ने 39 जरूरी दवाओं के दाम तय किए, डायबिटीज-बीपी समेत कई जीवनरक्षक दवाएं होंगी नियंत्रित कीमत पर

NPPA का फैसला लागू, कैल्शियम-डी3 टैबलेट और एंटी-रेबीज इंजेक्शन की नई दरें भी जारी

नई दिल्ली। आम लोगों को सस्ती और सुलभ दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग समेत विभिन्न गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 39 आवश्यक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (प्राइस कैप) तय कर दी है। इसके साथ ही कैल्शियम-विटामिन डी3 टैबलेट और एंटी-रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की नई खुदरा दरें भी अधिसूचित कर दी गई हैं।

एनपीपीए की अधिसूचना के अनुसार, कैल्शियम और विटामिन डी3 टैबलेट की अधिकतम खुदरा कीमत 8.93 रुपये प्रति टैबलेट निर्धारित की गई है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। वहीं एंटी-रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की संशोधित कीमत 119.48 रुपये तय की गई है।

प्राधिकरण ने यह निर्णय ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर-2013 के तहत लिया है। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। सभी दवा निर्माता, आयातक और मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उत्पादों पर संशोधित एमआरपी अंकित करें तथा मूल्य नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

सरकार का कहना है कि इस कदम से लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीजों को राहत मिलेगी और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी बेहतर होगी। साथ ही दवा बाजार में अनावश्यक मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

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