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एमएमडीआर एक्ट के तहत सीआईएसएफ को मिली नई ताकत, एनसीएल अमलोरी में कोयला सुरक्षा व्यवस्था होगी और सख्त

विशेष प्रवर्तन टीम गठित, अवैध खनन, परिवहन व कोयला चोरी पर त्वरित कानूनी कार्रवाई के निर्देश

सिंगरौली। भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को प्रदान की गई विशेष वैधानिक शक्तियों के बाद एनसीएल की अमलोरी परियोजना में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत अवैध खनन, कोयले की चोरी, अवैध परिवहन एवं भंडारण के मामलों में सीआईएसएफ अब अधिक प्रभावी और त्वरित कार्रवाई कर सकेगी।

सीआईएसएफ यूनिट एनसीएल सिंगरौली के वरिष्ठ कमांडेंट एस. पी. खिल्लारे के नेतृत्व में एमएमडीआर एक्ट के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। बल का कहना है कि अमलोरी परियोजना में सीआईएसएफ की तैनाती के बाद से कोयला चोरी और अनधिकृत परिवहन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। अब नए कानूनी अधिकार मिलने से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

एमएमडीआर एक्ट के तहत सीआईएसएफ अधिकारियों को अवैध खनन एवं खनिज परिवहन से जुड़े मामलों में संदिग्ध वाहनों की जांच, रोकने और जब्त करने, दस्तावेजों का सत्यापन करने, संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करने तथा विधिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

इन प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीआईएसएफ ने एक विशेष प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) टीम का गठन किया है। यह टीम अमलोरी परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों एवं खदानों से जुड़े प्रमुख मार्गों पर विभिन्न पालियों में गोपनीय ढंग से औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान चलाएगी।

कानूनी कार्रवाई को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का एक विशेष पैनल भी गठित किया गया है। यह पैनल सीआईएसएफ को तकनीकी एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, जिससे न्यायालय में मामलों का प्रभावी ढंग से संचालन किया जा सके।

वरिष्ठ कमांडेंट एस. पी. खिल्लारे ने कहा कि कोयला राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति है और इसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमलोरी परियोजना में कोयला चोरी एवं अवैध परिवहन जैसी गतिविधियों पर पहले से प्रभावी नियंत्रण है और अब एमएमडीआर एक्ट के तहत मिले अतिरिक्त अधिकारों से कार्रवाई की कानूनी क्षमता और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति या गिरोह के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीआईएसएफ ने बताया कि एनसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाकर संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त, आकस्मिक जांच एवं संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सीआईएसएफ ने आम नागरिकों, स्थानीय लोगों एवं औद्योगिक कर्मियों से भी अपील की है कि वे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल सुरक्षा बलों को दें, ताकि पारदर्शी, सुरक्षित और कानूनसम्मत व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

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