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गन्नई पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर, न्यायाधीश ने ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारी

 

सिंगरौली/सरई। नालसा की कार्ययोजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के निर्देश पर ग्राम पंचायत गन्नई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, साइबर अपराध, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली अतुल कुमार खंडेलवाल के निर्देश एवं सचिव मनोरम तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। तहसील सरई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निरंजना योगेश मालवीय की उपस्थिति में पैरालीगल वालंटियर शिवप्रसाद साहू द्वारा शिविर का संचालन किया गया।

इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट निरंजना योगेश मालवीय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि “पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसे बचाना हम सभी का कर्तव्य है।” उन्होंने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना हर अभिभावक की जिम्मेदारी है। माता-पिता को बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं। उन्होंने छोटे विवादों को आपसी सहमति और समझौते से हल करने की सलाह देते हुए कहा कि विवाद बढ़ने से परिवार और समाज दोनों प्रभावित होते हैं।

शिविर में साइबर अपराध से बचाव, निःशुल्क विधिक सेवा तथा पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों से अपराध से दूर रहने और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच देवकली प्रजापति, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता लाले वैश्य, सरोजवती साकेत, न्यायालय नाजिर सहित ग्रामीण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन पैरालीगल वालंटियर शिवप्रसाद साहू ने किया।

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