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पटना कोचिंग विवाद: खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, दो बॉडीगार्डों को भी मिली अग्रिम जमानत

पटना (बिहार)। कोचिंग विवाद और कथित फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर (फैसल खान) और उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और उसके बाद सामने आए फायरिंग के आरोपों से जुड़ा है।

मामले के अनुसार, कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित रूप से तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान उनके निजी सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्डों को मामले में सह-आरोपी बनाया था।

गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और उनके सुरक्षाकर्मियों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने खान सर समेत तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले सुनवाई के दौरान खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश जारी नहीं हो सका था और सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई थी। उन्होंने कहा था कि अंतिम आदेश आने तक अदालत की ओर से दी गई अंतरिम राहत जारी रहेगी।

अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई

अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की। इन मामलों में भी अदालत ने पहले ही आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट के फैसले के बाद खान सर और उनके समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं, पुलिस की जांच मामले में आगे भी जारी रहेगी।

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