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प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को सुरक्षा कवच देगा प्रधानमंत्री फसल बीमा; 31 जुलाई तक कराएं पंजीयन

​सिंगरौली,: उपसंचालक कृषि मनोज सिंह ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026-27 के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा कराने की पुरजोर अपील की गई है. शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, किसान अपनी धान, उड़द, मक्का, कोदो और अरहर जैसी फसलों का समय पर बीमा कराकर प्राकृतिक जोखिमों से निश्चिंत हो सकते हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करना और उनकी आय को सुरक्षित बनाना है. “छोटा सा प्रीमियम, बड़ी सुरक्षा” के मूल मंत्र के साथ कृषि विभाग ने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द बीमा कराने का आग्रह किया है.

​इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ तथा कीट प्रकोप से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. ऐसे किसान जिन्होंने कृषि ऋण लिया है, वे अपने संबंधित बैंक अथवा प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति (पैक्स) के माध्यम से सीधे अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. वहीं दूसरी ओर, गैर-ऋणी किसान भी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा/बी-1/पटवारी प्रतिवेदन) और जरूरत पड़ने पर स्व-घोषणा पत्र जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. फसल बीमा और पंजीयन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग, बैंक, पैक्स, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं.

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