बुजुर्ग पिता को मिला न्याय: एसडीएम सिंगरौली ने दो बेटों को दिया माता-पिता को ₹4,000 प्रति माह भत्ता देने और साथ रखने का आदेश
सिंगरौली,/कलेक्टर की जनसुनवाई में अपने ही बेटों के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने वाले वृद्ध पिता को जिला प्रशासन ने त्वरित राहत प्रदान की है। आवेदक छोटेलाल शाह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके दो पुत्रों—अरविन्द शाह और अजय शाह ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें घर से निकाल कर सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया है। वृद्धावस्था के कारण स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ होने से वे भोजन, आश्रय और इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित हो चुके थे।
कलेक्टर के निर्देश पर मामले को तत्काल एसडीएम न्यायालय में दर्ज कर हल्का पटवारी से जांच कराई गई। दोनों पक्षों की सुनवाई और जांच रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली ने आज वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 के तहत अंतिम आदेश पारित किया। आदेश के मुताबिक, दोनों पुत्र अपने माता-पिता को प्रति माह 2,000-2,000 रुपये (कुल 4,000 रुपये) का भरण-पोषण भत्ता अनिवार्य रूप से हर महीने की 10 तारीख तक प्रदान करेंगे।
न्यायालय ने बेटों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने माता-पिता को सम्मानपूर्वक अपने साथ रखेंगे और उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित सेवा व चिकित्सा का पूरा प्रबंध करेंगे। उपखण्ड अधिकारी ने सचेत किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने या लापरवाही बरतने पर अधिनियम की धारा 11 के तहत पुत्रों के विरुद्ध सख्त वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।













