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महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह बरी, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

 

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी रहे डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को इन-कैमरा सुनवाई के दौरान सुनाया गया। मामले में महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन और बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन ने पक्ष रखा।

यह मामला वर्ष 2023 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। आरोप लगाया गया था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद पर रहते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कई महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न किया।

दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद 15 जून 2023 को अदालत में करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य और जांच अधिकारियों के बयान भी अदालत में दर्ज किए गए।

करीब तीन साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को मामले में दोषमुक्त कर दिया। अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से जो बात कही थी, वही आज सच साबित हुई है।

वहीं उनके अधिवक्ता ने कहा कि वे अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ताओं के बयानों और शुरुआती शिकायतों में कई विरोधाभास सामने आए थे। अदालत का विस्तृत आदेश आने के बाद आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।

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