वाहन चेकिंग में चाबी छीनना गलत, पुलिस को संयम की नसीहत

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और एक अधिवक्ता के बीच हुए विवाद की सुनवाई करते हुए पुलिस को संयम और शिष्टाचार के साथ कार्रवाई करने की नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग, अनावश्यक बहस या वाहन की चाबी छीनना उचित नहीं है। साथ ही जबलपुर एसपी को शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
याचिका के अनुसार 11 जुलाई 2026 को यातायात चेकिंग के दौरान अधिवक्ता को रोका गया था। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता, गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी। कार्रवाई नहीं होने पर अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली।
दोनों पक्षों को दी नसीहत
सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया कि अधिवक्ता दो अन्य लोगों के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और बिना हेलमेट तीन सवारी होने के कारण चालान की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान विवाद हुआ। कोर्ट को बताया गया कि शिकायत एसपी के पास विचाराधीन है और जांच शुरू हो चुकी है।
जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि कानून की गरिमा आचरण से बनी रहती है। पुलिस को कानून लागू करते समय धैर्य, शिष्टाचार और संयम रखना चाहिए। वहीं अधिवक्ताओं से भी कानून और वैधानिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है।













