सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, वीर सावरकर टिप्पणी मामले में मानहानि केस खत्म

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही और जारी समन को रद्द कर दिया है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया।
यह मामला वर्ष 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में दिए गए एक बयान से जुड़ा था। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में राहुल गांधी पर समाज में वैमनस्य फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।
मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी। सेशन कोर्ट के आदेश के बाद मामला फिर से निचली अदालत पहुंचा और दिसंबर 2024 में राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।
इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।













