रिलायंस ऐश डाइक हादसे पर कलेक्टर सख्त, सासन पावर को नोटिस
5760 टन फ्लाई ऐश बहने के मामले में तीन दिन में मांगा जवाब, संचालन की सहमति निरस्त करने की चेतावनी

सिंगरौली, 17 अगस्त। ग्राम हरहवा स्थित सासन पावर के ऐश डाइक-1 के क्षतिग्रस्त होने और बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश के आसपास के खेतों व आवासीय क्षेत्रों में फैलने के मामले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव बैनल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, ग्राम सिद्धिखुर्द के महाप्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर तथ्यात्मक जवाब मांगा है।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एसडीएम की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 14 अगस्त की मध्यरात्रि तेज बारिश के बाद ऐश डाइक-1 के बाहरी हिस्से में भूस्खलन हुआ। इससे करीब 5 हजार 760 टन फ्लाई ऐश बहकर आसपास के खेतों और आवासीय क्षेत्रों में फैल गई। जांच में ऐश डाइक में निर्धारित फ्रीबोर्ड मानकों और मानसून पूर्व सुरक्षा को लेकर 4 जून को जारी प्रशासनिक निर्देशों के पालन में कमी पाए जाने का उल्लेख है।
आपराधिक कार्रवाई और संचालन की सहमति निरस्त करने की चेतावनी
नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि जनसुरक्षा, पर्यावरण और कृषि भूमि को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपराधिक प्रकरण क्यों न दर्ज कराया जाए। साथ ही पर्यावरण, जल और वायु प्रदूषण संबंधी कानूनों के तहत उद्योग की संचालन सहमति निरस्त करने के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की चेतावनी दी गई है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभावित फसलों और संपत्तियों के नुकसान का आकलन कर उसकी भरपाई कंपनी से नियमानुसार कराई जाएगी।













