दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध कलेक्टर ने पारित किया जिला बदर का आदेश
आदतन अपराधी दिल्ले खान और विक्रम वर्मा एक वर्ष के लिए सिंगरौली जिले से निष्कासित

सिंगरौली, । जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा जिले में लोक व्यवस्था, शांति एवं आमजन की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदतन अपराधी दिल्ले खान एवं विक्रम वर्मा को एक वर्ष की अवधि के लिए संपूर्ण सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों के आधार पर की गई कार्रवाई में ग्राम उर्ती, पुलिस चौकी गोभा निवासी 35 वर्षीय दिल्ले खान, पिता बसीर खान, थाना बैढ़न के विरुद्ध वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के प्रकरण सामने आए हैं। उसके विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने, गाली-गलौज, मारपीट तथा आम नागरिकों को डराने-धमकाने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके भय एवं आतंक के कारण आमजन द्वारा शिकायत एवं न्यायालय में गवाही देने में भय महसूस किए जाने से क्षेत्र की लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार ग्राम बनौली, थाना विंध्यनगर निवासी 23 वर्षीय विक्रम वर्मा के विरुद्ध वर्ष 2018 से लगातार गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की जानकारी जांच प्रतिवेदन में सामने आई। थाना विंध्यनगर एवं नवानगर में उसके विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, गृहअतिचार, चोरी, जबरन वसूली, लूट तथा ऑटो चालक का अपहरण कर रंगदारी मांगने सहित कुल 9 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के बावजूद उसके आचरण में सुधार नहीं होने तथा आमजन में भय एवं आतंक की स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक वर्ष के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
दोनों आरोपियों के निष्कासन आदेश 24 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे से प्रभावशील हो गए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित अनावेदकों को आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर सिंगरौली जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।
निष्कासन अवधि के दौरान उन्हें प्रत्येक माह अपने वर्तमान निवास स्थान का स्पष्ट पता संबंधित थाना प्रभारी को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा।यदि जिले के किसी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन है, तो न्यायालयीन पेशी के लिए जिले में आने से पूर्व संबंधित थाना प्रभारी को सूचना देना अनिवार्य होगा। पेशी समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें पुनः जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। निष्कासन अवधि में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सिंगरौली जिले की सीमा में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।










