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एवरेस्ट की कंपाउंडेड हींग पर एफएसएसएआई की कार्रवाई

गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी, जांच में अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट तय सीमा से कम मिला

नई दिल्ली। पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एवरेस्ट की कंपाउंडेड हींग के एक उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई की है। उपभोक्ता की शिकायत के बाद बाजार से लिए गए नमूनों की जांच में उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया गया।

जांच में सामने आया कि कंपाउंडेड हींग में कम से कम 5 प्रतिशत अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन संबंधित नमूनों में इसकी मात्रा 0 से 3 प्रतिशत के बीच पाई गई। मानक से कम मात्रा मिलने के बाद उत्पाद की गुणवत्ता पर सवाल उठे और बिक्री रोकने की कार्रवाई की गई।

लेबलिंग को लेकर भी सवाल

जांच के दौरान उत्पाद की लेबलिंग में भी नियमों के अनुपालन को लेकर कमियां सामने आने की बात कही गई है। खाद्य उत्पादों के पैकेट पर सामग्री और अन्य आवश्यक जानकारी निर्धारित नियमों के अनुरूप होना जरूरी है। इस मामले में कंपनी से जवाब मांगा गया है।

एफएसएसएआई ने कंपनी को उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बाजार में उपलब्ध संबंधित उत्पाद को वापस लेने की सलाह भी दी गई है। कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्धारित गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना है।

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