पीपी एक्ट के सभी निर्णित वादों के रेस्टोरेशन की मांग
व्यापार संगठन नगर अध्यक्ष अजीत कुमार गुप्ता ने एसडीएम दुद्धी को सौंपा पत्र, पिपरीवासियों को बेदखली से राहत देने की मांग

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष अजीत कुमार गुप्ता ने पीपी एक्ट के तहत निर्णित वादों के रेस्टोरेशन को लेकर उप जिलाधिकारी दुद्धी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। उन्होंने शत्रुघन सिंह बनाम अधिशासी अभियंता मामले में किए गए रेस्टोरेशन की तर्ज पर पीपी एक्ट के तहत हारे हुए सभी वादों का रेस्टोरेशन किए जाने की मांग की है।
अजीत कुमार गुप्ता ने अपने पत्र में वाद संख्या 1312/2024 और 1310/2024 का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों मामलों में 19 अप्रैल 2024 को बेदखली एवं क्षतिपूर्ति संबंधी निर्णय पारित हुआ था। बाद में इन मामलों का रेस्टोरेशन किया गया। उन्होंने इसी आधार पर पीपी एक्ट के तहत पूर्व में निर्णित अन्य मामलों में भी समान राहत देने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि पिपरीवासी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका संख्या 982/2026 के तहत पीपी एक्ट की बेदखली एवं क्षतिपूर्ति संबंधी फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में पूर्व मामलों में किए गए रेस्टोरेशन को आधार बनाकर अन्य प्रभावित लोगों को भी राहत दी जानी चाहिए।
व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष ने एसडीएम दुद्धी से मांग की कि पीपी एक्ट के तहत हारे हुए समस्त वादों का रेस्टोरेशन किया जाए, ताकि संबंधित लोगों को बेदखली की कार्रवाई से राहत मिल सके और सभी मामलों में समान आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित हो।













