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माड़ा में मजदूरी करने जा रहे युवक से मारपीट और जातिसूचक गाली-गलौज का आरोप 5 के खिलाफ FIR

ओम साईं सरिया सीमेंट दुकान में काम करने जा रहे बालकराम साकेत को रास्ते में रोकने का आरोप, थप्पड़-जूतों से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत BNS की धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज

सिंगरौली। माड़ा थाना क्षेत्र में मजदूरी करने जा रहे एक युवक के साथ रास्ते में रोककर मारपीट, गाली-गलौज, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में बालकराम साकेत, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम माड़ा की शिकायत पर माड़ा पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के दस्तावेज के मुताबिक घटना 6 सितंबर 2026 की सुबह करीब 9:15 बजे माड़ा बाजार स्थित यूनियन बैंक के पास की बताई गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह ओम साईं सरिया सीमेंट की दुकान में प्लास्टर का काम करने के लिए जा रहा था। उसके साथ मजदूरी करने वाले रोहित कुमार साकेत, अंकित कुमार रावत और रिंकू साकेत भी मौजूद थे।

 

रास्ते में रोककर पूछने लगे—दुकान पर काम करने क्यों जाते हो?

शिकायत के अनुसार, यूनियन बैंक के पास पहुंचने पर रावत सिंह, रणधीर सिंह, धनंजय सिंह, महेन्द्र वैश्य तथा गहदुल सोनी वहां मिले। आरोप है कि उन्होंने रास्ता रोककर विवाद शुरू किया और कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्हें पहले भी समझाया गया था कि वे ओम साईं की दुकान पर काम करने क्यों जाते हैं।शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने दुकान पर काम करने जाने पर जान से मारकर खत्म कर देने की धमकी दी। इसके बाद रावत सिंह द्वारा बालकराम को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए दो-तीन थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है।

 

बीच-बचाव करने पहुंचे साथियों से भी मारपीट का आरोप

घटना के दौरान बालकराम के साथी रिंकू साकेत और अन्य मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। शिकायत के मुताबिक इसी दौरान गहदुल सोनी भी मौके पर पहुंचा और उसके साथ मिलकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई।शिकायत में यह भी कहा गया है कि रामभगत वैश्य और संदीप साकेत मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव करने लगे, जिसके बाद आरोपी वहां से जाने लगे। जाते समय भी कथित तौर पर धमकी दी गई कि यदि दोबारा उनकी बात का जवाब दिया गया तो जान से मारकर खत्म कर देंगे।

रणधीर सिंह बहेरी                                      रणवत

धनंजय सिंह                                गहदुल सोनी

मारपीट में चोट लगने का दावा

बालकराम साकेत ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि मारपीट के कारण उसके दोनों तरफ गाल में दर्द है। वहीं उसके साथी रिंकू साकेत के पीठ और सीने में दर्द होने की बात शिकायत में दर्ज है।शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

माड़ा थाने में दर्ज FIR के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 126(2), 296, 115(2), 351(3) एवं 3(5) के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3(1)(घ), 3(1)(ध) तथा 3(2)(va) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।FIR में घटना की तारीख 06 सितंबर 2026 दर्ज है तथा सूचना पुलिस को इसी दिन प्राप्त होने का उल्लेख है।

 

इंस्पेक्टर शिव पूजन मिश्रा को सौंपी गई जांच

अब पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच, घटनास्थल, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

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