देश विदेशबड़ी खबरब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में जल्द सुनवाई से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार

मुख्य न्यायाधीश बोले- हमारे सामने सब बराबर, तय प्रक्रिया के तहत आवेदन देने को कहा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में जल्द सुनवाई की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि न्यायालय के सामने सभी बराबर हैं और मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने न्यायालय को बताया कि राहुल गांधी की अपील करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए लंबित है। उन्होंने कहा कि मामला कई बार सूचीबद्ध हुआ, लेकिन विभिन्न कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शीघ्र सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाए। आवेदन मिलने के बाद उस पर विचार किया जाएगा।

यह मामला दिसंबर 2022 में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा है। भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं।

राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बयान भारतीय सेना के लिए अपमानजनक है और इससे सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी मामले में लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था।

समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

Author

Related Articles

Back to top button