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जन्म-मृत्यु पंजीयन की पूर्ववत प्रक्रिया रहेगी जारी

सिंगरौली, 23 सितम्बर 2026। कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने स्पष्ट किया है कि 2 वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रकरणों के विलंबित पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत आवेदन स्वीकार कर नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।हाल ही में जारी अधिसूचना को लेकर उत्पन्न भ्रम के कारण कुछ स्थानों पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं लोक सेवा केंद्र प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि शासन स्तर से रोक संबंधी कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन स्वीकार कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें।












