नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
विशेष पॉक्सो न्यायालय ने लगाया 40 हजार रुपये का अर्थदंड
सोनभद्र। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के करीब सात वर्ष पुराने मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी छोटेलाल को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2019 में दुद्धी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार छोटेलाल नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 13 वर्ष दो माह थी। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र सहित अन्य साक्ष्य जुटाए गए।
अभियोजन की ओर से वादी और पीड़िता समेत कुल नौ गवाहों के बयान न्यायालय में कराए गए। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमकार शुक्ला ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि का नियमानुसार सजा में समायोजन किया जाएगा।
न्यायालय ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को चिकित्सा, मानसिक आघात की भरपाई और पुनर्वास के लिए दिए जाने का निर्देश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरी और नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।












