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पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग आपसी समन्वय से करें कार्य : कलेक्टर श्री अस्थाना

सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने तथा जिला अस्पताल में डेडिकेटेड अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करने के दिए निर्देश

सिंगरौली। कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम राहत योजना (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर कैशलेस उपचार का लाभ मिलना चाहिए। आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी दुर्घटना पीड़ित को जीवनरक्षक उपचार से वंचित नहीं रहना पड़े। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पीएम राहत योजना के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं, ताकि चिकित्सकीय अमले को योजना की प्रक्रिया एवं प्रावधानों की समुचित जानकारी रहे। उन्होंने जिला अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के उपचार एवं योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक डेडिकेटेड अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए योजना के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने तथा दोनों विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी सूची साझा करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पीएम राहत योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल है। इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल पात्र व्यक्ति को दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार सरकारी एवं चिन्हित निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराकर बहुमूल्य जीवन की रक्षा करना है। योजना के तहत जीवन के लिए खतरा नहीं होने वाले मामलों में अधिकतम 24 घंटे तथा जीवन के लिए घातक मामलों में अधिकतम 48 घंटे तक स्टेबिलाइजेशन उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पुलिस प्रमाणीकरण के अधीन होगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा पीएम राहत योजना 13 फरवरी 2026 से संपूर्ण देश में लागू की गई है। इसके अंतर्गत किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के पात्र पीड़ित को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आर्थिक बाधाओं से मुक्त कर समय पर जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पराज सिंह, सिविल सर्जन डॉ. कल्पना रवि, डीपीएम सुधांशु मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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