चोरी के आरोप में गिरफ्तार महिला की पुलिस कस्टडी में मौत।

चोरी के आरोप में गिरफ्तार महिला की पुलिस कस्टडी में मौत।
आप नेता अनेन्द्र मिश्र ने हाईकोर्ट जस्टिस से की जांच की मांग।
सीधी। जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिकारगंज निवासी एक महिला की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। बताया गया है कि शिकारगंज निवासी राजकली केवट पति पारसनाथ केवट रीवा में यशवर्धन सिंह के यहां काम करती थीं बीते 30 अक्टूबर को उनके घर से गहनें सहित नगदी चोरी की जानकारी लगीं जिस पर यशवर्धन सिंह ने अपनी नौकरानी पर चोरी की शंका जाहिर करते हुए सिविल लाइन थाना रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस ने यशवर्धन सिंह की शिकायत पर उक्त महिला को पूंछतांछ के लिए थानें ले आई जहां उसके साथ किस तरह से पूंछतांछ की गई यह तो अभी जांच का विषय है लेकिन पुलिस कस्टडी में महिला की मौत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। उल्लेखनीय हैं कि मृतक महिला का पिता आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हैं जैसे आप नेता व चुरहट विधानसभा के प्रत्याशी अनेन्द्र गोविंद मिश्र को घटना की जानकारी लगीं वह तत्काल पीड़ित के घर पहुंच गए, कुछ ही देर में उनके समर्थकों सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसका असर यह रहा कि रीवा पुलिस अधीक्षक ने प्रथम दृष्टया थानें के पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है।
पोस्टमार्टम पर भी उठाए सवाल
चुरहट से आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी अनेन्द्र मिश्र राजन ने रीवा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना अति पीड़ादायक हैं,मृतक महिला राजकली केवट मेरे कार्यकर्ता साथी की पुत्री हैं, उसके ऊपर चोरी के संगीन आरोप लगा कर मारपीट की गई हैं,रीवा पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करें और जो भी दोषी हो उन पर हत्या का मामला दर्ज कर कठोर कार्यवाही करें। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार के सदस्यों सहित उनके शुभचिंतकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं शिकारगंज आक्रोशित परिजनों की भीड़ के साथ चल रहे धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में भीड़ जमा होने के चलते काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। जिसके चलते दोपहर करीब बजे मृतक महिला अंतिम संस्कार किया गया।
यह पुलिस कर्मी हुए निलंबित
पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा की गई कार्यवाही में बताया गया है कि थाना सिविल लाईन, जिला रीवा के अपराध क्र. 598/2023 धारा 454, 381 भादवि के प्रकरण में दिनांक 30.10.2023 को संदेहिया राजकली केवट पति पारसनाथ केवट, उम्र 54 वर्ष, निवासी शिकारगंज, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी को पूछताछ एवं विवेचना हेतु थाना सिविल लाईन, जिला रीवा लाया गया था जिसे रात्रि करीब 23:55 बजे संदेहिया राजकली केवट का अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर उसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल, जिला रीवा ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना पर थाना सिविल लाईन, जिला रीवा में मर्ग इंटीमेशन क्र. 38/2023 धारा 174 द.प्र.सं. कायम किया गया है। थाना सिविल लाईन लाई गई प्रकरण की संदेहिया राजकली केवट की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने संबंधी मामला इस कार्यालय के संज्ञान में आने पर थाना सि.ला. में पदस्थ उपनिरीक्षक विकास सिंगौर, कार्य. सउनि कौशलेन्द्र प्रसाद शुक्ला, कार्य प्र. आर. 291 विवेक सिंह, कार्य. सउनि द्वारिका बागरी व म.आर. 508 खुशबू तिवारी की कर्तव्य के प्रति प्रथम दृष्ट्या घोर लापरवाही परिलक्षित होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।