सीधी
एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास,एक लाख रूपये का अर्थदण्ड भी।

एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास,एक लाख रूपये का अर्थदण्ड भी।
सीधी
सीधी जिले की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास सहित 1 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
मामले के संबंध में बताया गया कि दिनांक 15.04.2022 को मुखबिर की सूचना पर समय 10:20 बजे से 12:55 बजे स्थान ग्राम कुचवाही अंतर्गत थाना कोतवाली सीधी में अभियुक्त रजनीश गुप्ता तनय रामप्रसाद गुप्ता उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कुचवाही को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लिया गया, जो अपने कब्जे में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति या अधिकार पत्र के अवैध रूप से एक सफेद रंग की बोरी के अंदर 100-100 एम.एल. की कोडीन फास्फेट युक्त 60 शीशियां इस्कफ कंपनी की सिरफ की यानि 6000 एम.एल. अवैध रूप से विक्रय हेतु रखा पाया गया, जिसका जप्ती पत्रक तैयार किया गया।
उक्त घटना का थाना कोतवाली सीधी में अपराध क्रमांक 323/22 अंतर्गत धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 ड्रग कंट्रोल अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रकरण में अन्य विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 43/22 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक अरूण कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी रजनीश गुप्ता तनय रामप्रसाद गुप्ता उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कुचवाही थाना कोतवाली सीधी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 21(सी) के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000/-रूपए (एक लाख रूपये) के अर्थदंड और अर्थदंड के व्यतिक्रम में 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण में कोर्ट मोहर्रिर अजमेर सिंह, आर. 566 द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए साक्षियों को समय-समय पर संमंस /वारण्ट जारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष आहूत कराया गया।