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होली पर रहेगा शुष्क दिवस

सिंगरौली -होली त्योहार के अवसर पर शान्ति समिति में लिए गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गौरव बैनल के द्वारा होली के त्योहार (जिस दिन रंग खेला जायेगा) पर सम्पूर्ण जिले में जिले की सम्पूर्ण मदिरा दुकानें, स्टोरेज मद्यभाण्डागार , एफ.एल.-2,एफ.एल. -3 एवं आर.डब्लू.एस.-1 आदि अनुज्ञप्ति परिसर 3 मार्च की रात्रि के 11.30 बजे अनुज्ञप्ति बन्द होने के समय से 4. मार्च को सांयकाल 5 बजे तक “शुष्क अवधि शुष्क दिवस“ घोषित किया गया। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि घोषित “शुष्क अवधि“ में मदिरा का क्रय,विक्रय,परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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