भोपाल: ई-वाहनों पर टैक्स छूट 27 मार्च से खत्म, कमर्शियल ईवी को 2027 तक राहत

भोपाल। मध्य प्रदेश में लागू इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति-2025 के तहत निजी ई-वाहनों को मिलने वाली टैक्स छूट अब समाप्त होने जा रही है। इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों पर वाहन कर व पंजीयन शुल्क में दी गई 100 प्रतिशत छूट 27 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी।
राज्य सरकार ने इस नीति के तहत एक वर्ष के लिए ई-बाइक और ई-कारों पर पूरी छूट दी थी, जिससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित किया जा सके। हालांकि, अब यह अवधि समाप्त होने से इन वाहनों की लागत बढ़ने की संभावना है, जिससे लोग दोबारा पेट्रोल-डीजल वाहनों की ओर रुख कर सकते हैं।
रेट्रोफिटिंग पर भी खत्म होगी छूट
ईवी नीति में 15 साल पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने (रेट्रोफिटिंग) पर दी जाने वाली छूट भी 27 मार्च के बाद बंद हो जाएगी। इसके तहत दोपहिया पर 5 हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और कार पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान था। हालांकि, किट की कमी के कारण यह योजना अपेक्षित रूप से लागू नहीं हो पाई।
कमर्शियल वाहनों को राहत जारी
वहीं, कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ई-बस, ट्रक, ट्रैक्टर और एंबुलेंस के लिए राहत जारी रहेगी। इन वाहनों को 27 मार्च 2027 तक वाहन कर और पंजीयन शुल्क में छूट मिलती रहेगी।












