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OBC आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, अब हाई कोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। Supreme Court of India ने इस प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अधिकतर मामलों को पुनः Madhya Pradesh High Court को स्थानांतरित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 52 मामलों को हाई कोर्ट वापस भेज दिया है, जो पहले ट्रांसफर आदेश में शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं दो विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ही सुनवाई के लिए रिकॉल कर लिया है। अब ओबीसी आरक्षण से जुड़े अधिकांश मामलों की अंतिम सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि पहले सभी संबंधित मामलों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। हालांकि 19 फरवरी 2026 के आदेश के बाद इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में दायर रिव्यू याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन कर बाकी बचे मामलों को भी हाई कोर्ट को सौंप दिया।

इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर अंतिम बहस शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीखें भी तय की जा रही हैं, जिससे लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है।

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