समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के दौरान व्यापारियों की निकासी पर प्रतिबंध

सिंगरौली। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर गौरव बैनल ने व्यापारियों द्वारा गेहूं की निकासी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।जारी निर्देशों के अनुसार, जिले के व्यापारियों द्वारा खरीदे गए और गोदामों में भंडारित गेहूं की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध उपार्जन अवधि, यानी 15 मई 2026 तक लागू रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अत्यावश्यक स्थिति में गेहूं की निकासी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भंडारित गेहूं किसी भी स्थिति में उपार्जन केंद्रों पर बिक्री के लिए न पहुंचे।
अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गोदामों में कीट नियंत्रण (कीटोपचार) की कार्यवाही भी एसडीएम की अनुमति से ही की जा सकेगी। इसके अलावा सभी गोदाम एवं वेयरहाउस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां भंडारित अधिसूचित कृषि उपज की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित मंडी समिति को उपलब्ध कराएं।आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।













