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छेड़छाड़ व SC-ST एक्ट मामले में आरोपी बरी, पीड़िता ने कोर्ट में बदला बयान

सिंगरौली की विशेष अदालत का फैसला, साक्ष्य के अभाव में मिली राहत

सिंगरौली। जिले की विशेष अदालत ने छेड़छाड़ और SC-ST एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी जागेश्वर प्रसाद यादव को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, 10 जनवरी 2022 को चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम बूटवा में आरोपी ने घर में घुसकर पीड़िता से छेड़छाड़ की थी। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354(क), 456 और SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

हालांकि सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और घटना से इनकार कर दिया। उसने यह भी कहा कि शिकायत दबाव में दर्ज कराई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी तरह की चोट के संकेत नहीं मिले।

अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पाया कि आरोप साबित नहीं हो सके। इसके चलते 16 अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।

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