मारपीट के आरोपियों को 3 माह के सश्रम कारावास की सजा।

मारपीट के आरोपियों को 3 माह के सश्रम कारावास की सजा।
सीधी:- बताया गया कि पीड़ित अजीत कुमार सोनी ने 20 फरवरी 2016 को थाना कोतवाली में मौखिक सूचना दर्ज कराई थी कि उसकी शादी साधना सोनी के साथ पिछले वर्ष मार्च में हुई थी। शादी के दिन से ही उसका साला अभियुक्त कृष्ण कुमार सोनी उससे नाराज रहता था। उक्त दिनांक को वह, मुन्ना चाय वाले की सराफा बाजार स्थित दुकान में चाय पीने गया था। शाम के लगभग 5:30 बजे अभियुक्त कृष्ण कुमार, रामजी, श्याम तथा गोपाल सोनी आये और उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए कहने लगे कि वह सीधी में नहीं रहेगा और विकेट से एवं हाथ घूसा से मारपीट करने लगे।
हल्ला गोहार करने पर सभी अभियुक्तगण धमकी देते हुए चले गए कि यहां से भाग जा,दुबारा मिला तो जान से मार देंगे। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 123/2016, अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 186/22 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए कुमारी सीनू वर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप जेएमएफसी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण कृष्ण कुमार सोनी पिता राममिलन सोनी 35 वर्ष , रामजी सोनी पिता बद्री प्रसार सोनी 38 वर्ष, श्याम सोनी पिता बद्री प्रसाद सोनी 32 वर्ष,गोपाल सोनी पिता गुलजारीलाल सोनी 32 वर्ष सभी आरोपी निवासी सराफा बाजार चकदेही रोड़ को धारा 323,34 भादवि के आरोप में 3-3 माह का कठोर कारावास तथा एक हजार-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।