क्रूरता कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा।

क्रूरता कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा।
सीधी:- बताया गया कि अभियुक्त शिवलाल रावत 5 अक्टूबर 2022 को एवं उसके 6 माह पूर्व से स्थान ग्राम दुअरा अन्तर्गत थाना चुरहट में मृतिका अंतिमा रावत का पति होते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता करता था, जिसकी प्रताड़ना से दुष्प्रेरित होकर मृतिका ने 05 अक्टूबर 2022 को रात्रि आत्मग्लानिवश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित पाए जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चुरहट में अपराध क्रमांक 648/2022 अन्तर्गत धारा 306 भादवि के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,जिसके न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 27/23 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।
परिणामस्वरूप प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त शिवलाल रावत पिता ललवा रावत 25 वर्ष निवासी ग्राम दुअरा थाना चुरहट को धारा 306 भादवि के आरोप में 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।