अवैध कारोबार पर मंडी प्रशासन की सख्त कार्रवाई, प्रिंस ऑयल मिल पर 1 लाख का जुर्माना

सिंगरौली। जिले में अवैध कारोबार पर नकेल कसते हुए मंडी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश एवं उपखंड अधिकारी सह भारसाधक अधिकारी सुरेश जाधव के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार, 28 अप्रैल 2026 को मंडी सचिव आई.पी. सिंह ने विंध्यनगर रोड स्थित “मेसर्स प्रिंस ऑयल मिल एवं आटा चक्की” के दुकान एवं गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी अधिनियम के तहत कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद तत्काल प्रकरण तैयार कर जिला एवं सत्र न्यायालय सिंगरौली को प्रथम सूचना भेजी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यापारी ने अदालती प्रक्रिया से बचने और बकाया कर जमा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर कार्रवाई करते हुए मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत 30,167 रुपये मंडी टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ‘जन विश्वास अधिनियम 2025’ के तहत संशोधित प्रावधानों के अनुसार नियमों के उल्लंघन पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंडी क्षेत्र में बिना पंजीयन या नियमों का उल्लंघन कर व्यापार करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि वे सभी नियमों का पालन करें, अन्यथा कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा।
इस कार्रवाई में मंडी सचिव के साथ सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, अजय पड़वार और सहायक ग्रेड-3 डी.पी.एस. मरावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध कारोबार पर रोक लगेगी और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।













