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पॉक्सो मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी बरी

 

सिंगरौली। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ ने सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र से जुड़े चर्चित पॉक्सो मामले में आरोपी मेहताब उर्फ कल्लू मुसलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि मामले में डीएनए साक्ष्यों की सुरक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

वर्ष 2021 के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में त्रुटियां पाए जाने पर मामले की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए थे। पुनः सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को फिर दोषी ठहराया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई।

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि फॉरेंसिक नमूनों को समय पर सुरक्षित तरीके से जमा नहीं कराया गया। मेडिकल परीक्षण में भी किसी प्रकार की चोट के संकेत नहीं मिले। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी पक्ष की पैरवी अधिवक्ता अविनाश सोनी ने की।

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