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सार्वजनिक स्थलों से नहीं हटेगा आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिकाएं खारिज कीं, स्कूल-अस्पताल और स्टेशन परिसरों में पुराना नियम रहेगा लागू

नई दिल्ली। देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी अपने पुराने आदेश में बदलाव करने या उसे वापस लेने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासन को सार्वजनिक परिसरों में आवारा कुत्तों को हटाने की कार्रवाई जारी रखने का स्पष्ट कानूनी आधार मिल गया है।

फैसले के दायरे में सरकारी एवं निजी स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान शामिल हैं। अदालत का मानना है कि बच्चों, मरीजों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं में वृद्धि के बाद विभिन्न राज्यों में इस मुद्दे को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसे कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दी थी।

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