नेता कविता 26 जुलाई को कोर्ट में होंगी पेश बीआरएस
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कविता को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें सीबीआई ने इस साल जून में आरोप पत्र दाखिल किया था और दावा किया था कि मामले में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सारे सबूत मौजूद हैं। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। कोर्ट ने सीबीआई मामले में आरोपी कविता और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है।
इससे पहले, ईडी ने भी बीआरएस नेता कविता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने दावा किया था कि कविता ने तथाकथित साउथ ग्रुप के सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुचित लाभ लेने की साजिश रची थी। दिल्ली की शराब नीति को अब खत्म कर दिया गया है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने साजिश और इंडो स्पिरिट्स के गठन के जरिए 292.8 करोड़ रुपए की अपराध आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया, जो साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी।
बता दें कि के. कविता को लेकर ईडी का दावा था कि आप नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता, इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थीं. इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी हैं। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने इस साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।