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राष्ट्रीय राजमार्ग से 02 शराब दुकाने,01 दुकान अभी मौजूद कलेक्टर निर्देश के 45 दिन बाद हटाई गई

कटनी।जिला कलेक्टर एवं दंडअधिकारी अवि प्रसाद द्वारा जिले के 03 शराब दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए थे एवं दो-दो लाख रूपये की शास्ती भी अधिरोपित की गई थी।
जिनमे मेसर्स भगवती इंटरप्राईजेज लिमिटेड पार्टनर श्रीमती अनुसुइया असाटी की दो लाइसेंसी कंपोजिट मंदिरा दुकान स्लीमनाबाद ए वर्ष 2024-25 तथा लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान छपरा वर्ष 2024 -25 के अलावा सिद्धार्थ जायसवाल लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान पिपरौंघ वर्ष 2024- 25 पर लगाया गया जुर्माना शामिल था।

निरीक्षण के दौरान मिली थी खामियां:-
वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक स्लीमनाबाद द्वारा विगत 9 अप्रैल को कंपोजिट मदिरा दुकान स्लीमनाबाद ए के निरीक्षण के दौरान उक्त मदिरा दुकान पूर्व संचालित स्थल से स्थानांतरित कर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 130 मीटर की दूरी पर तथा कंपोजिट मदिरा दुकान छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग से 60 मीटर की दूरी पर स्थानांतरित पाई गई थी। जबकि प्रभारी आबकारी निरीक्षक कटनी क्रमांक 1 द्वारा विगत 5 अप्रैल को लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान पिपरौंध के निरीक्षण के दौरान उक्त मदिरा दुकान पूर्व संचालित स्थल से नवीन स्थल देवरी कला सीमा क्षेत्र मे राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 51 मीटर पर स्थानांतरित किया जाना पाया गया था। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन रहा है।

7 दिवस में निर्धारित दूरी पर दुकान स्थानांतरित करने के जारी किये थे निर्देश:-
कलेक्टर अवि प्रसाद ने तीनों कंपोजिट मदिरा दुकानो के संचालकों को अपनी मदिरा दुकानों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग से 200 मीटर की दूरी तथा आपत्ति रहित स्थल पर 7 दिवस के भीतर वापस स्थानांतरित करने हेतु आदेशित किया गया था साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। बीते 45 दिनो के बाद स्लीमनाबाद व छपरा की शराब दुकाने राष्ट्रीय राजमार्ग से हटा ली गई हैं।

कलेक्टर के निर्देशों का पिपरोध शराब दुकान पर नहीं पड़ा असर नहीं हटाई गई शराब दुकान:-
राष्ट्रीय राजमार्ग से 51 मीटर की दूरी पर स्तिथ सिद्धार्थ जायसवाल की लायसेंसी कम्पोजिट मदिरा शराब दुकान नहीं हटाई गई हैं। जो आज भी नवीन स्थल देवरी कला सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी हैं.

15 दिवस में शराब दुकाने हटाने आबकारी विभाग को दोबारा दिए थे निर्देश:-
कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागार कक्ष में 01 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक के दौरान तीन लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान के संचालकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन कर दुकानों को पूर्व संचालित स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थानांतरित किये जानें संबंधी शिकायत पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा 15 दिवस के अंदर दुकानों को निर्धारित स्थल पर शिफ्ट कराने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए थे। जिनमे छपरा व स्लीमनाबाद की शराब दुकानों को शासन के निर्देशानुसार निर्धारित दूरी पर स्थापित करा दिया गया हैं।

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